जानिये - क्या है देश के प्रधान मंत्री के अधिकार
आज हम प्राइम मिनिस्टर के कार्य और अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे | प्रधान मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में भी जानेंगे |
जिससे आपको देश के प्रधानमंत्री को दिए गए अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी |
जिससे आपको देश के प्रधानमंत्री को दिए गए अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी |
PM एक प्रकार से देश का सेवक होता है जिसका जरूरी काम देश की सेवा करना होता है | प्राइम मिनिस्टर देश का वह शासन अधिकारी होता है जो राष्ट्र को भारत के संविधान के अनुसार नियंत्रित करने का अधिकार रखता है । प्रधानमंत्री अपना सारे कामकाज का नियंत्रण देश की राजधानी दिल्ली से करता है
। भारत का पूरा गणराज्य प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत देश में उनत्तीस राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों का मुख्य सेवक प्रधान मंत्री ही होता है |
कार्य
शाखा: कार्य
शाखा
मुख्य
रूप
से
प्राइम
मिनिस्टर
पर
निर्भर
होती
है
| सरकार
की
कार्य
शाखा
के
अंतर्गत
राष्ट्रपति,
उप
राष्ट्रपति,
प्राइम
मिनिस्टर
और
भारत
के
कैबिनेट
मिनिस्टर
भी
इसके
अंतर्गत
आते
हैं
और
ये
सब
विभिन्न
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
की
नौकरशाही
के
रोजमर्रा
के
कार्यों
हेतु
सम्पूर्ण
रूप
से
जिम्मेदार
होते
हैं
।
नियुक्ति: PM पद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। PM पद की नियुक्ति के अलावा रास्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद और सरकार में कई उच्च अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता हैं
। संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सिर्फ नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है उसके वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को प्राप्त होते है |
प्रधानमंत्री
की पदावधि:
प्राइम
मिनिस्टर
अपने
पद
को
ग्रहण
करने
की
तिथि
से
लोकसभा
के
अगले
चुनाव
के
बाद
मंत्रिमण्डल
के
गठन
तक
PM अपने
पद
पर
बना
रहने
का
अधिकार
होता
है
| यदि
प्राइम
मिनिस्टर
इससे
पहले
भी
अपना
पद
छोड़ना
चाहता
है
।
प्रधान
मंत्री का
वेतन एवं
भत्ता: प्रधानमंत्री
को
वर्तमान
में
प्रतिमाह
एक
लाख
साठ
हज़ार
रुपये
वेतन
के
रूप
में
प्राप्त
होते
हैं।
साथ
ही
उन्हें
मुफ़्त
आवास,
यात्रा,
चिकित्सा,
टेलीफ़ोन
आदि
की
सुविधाएँ
भी
मुहैया
करायी
जाती
हैं।
भत्ते
के
रूप
में
PM को
निर्वाचन
क्षेत्र,
आकस्मिक
ख़र्च,
अन्य
ख़र्चे
एवं
डी.ए.
आदि
दिया
जाने
का
प्रवधान
है
।
प्रधानमंत्री
के कार्य
एवं अधिकार:
- योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय परिषद् और अंतरराज्यीय परिषद् के पदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है |
- कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है |
- केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री ही होता है |
- देश की सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है |
- राष्ट्र के हित में विदेश नीतियां तैयार करने का कार्य प्रधान मंत्री के द्वारा ही किया जाता है |
- सत्ताधारी दल का प्रमुख नेता होता है |
- मंत्रियों के विभागों का विभाजन करता है तथा मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है |
- मंत्रिपरिषद् का गठन, परिवर्तन, विभागों का बंटवारा करने का कार्य तथा मंत्रिपरिषद् के मध्य समन्वय का कार्य प्रधान मंत्री द्वारा ही किया जाता है |
- राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना प्रदान करने का कार्य प्रधानमंत्री करता है |
- प्रमुख नीतियों का निर्माण तथा उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है |
- संसद में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार प्रधानमंत्री रखता है |
- अंतरराष्ट्रीय तथा अन्य महत्वपूर्ण मंचों पर भारत की नीतियाँ स्पष्ट करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है |
- अतिम महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श करने का अधिकार होता है |
- प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा का नेतृत्व करेगा और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का नेतृत्व करेगा |
- प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों को विभागो को बाँटने का कार्य करता है तथा किसी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थांतरित करने का भी अधिकार रखता है |
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